दो साल पहले का मामला, सजा और अर्थदंड से किया दंडित
छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने थाना जुन्नारदेव के सत्र प्रकरण के आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा पिता नरेश सिंह राजपूत उम्र 38 साल निवासी वार्ड नं0 38 न्यूटन, रवि पिता ओमप्रकाश यदुवंशी उम्र 28 साल निवासी चिखली न्यूटन, मोहम्मद असरफ पिता अली हसनम उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं0 16 परासिया, कैलाश उर्फ लालू पिता योगेश यदुवंशी उम्र 23 साल निवासी न्यूटन चिखली को धारा 341, 394, 302, 34, 201, 397,1208, भादवि. एवं 25,27,30 आर्म्स अधिनियम में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
बता दें कि विशेष लोक अभियोजक /सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव श्रीमती गंगावती डहेरिया ने बताया गया की सूचनाकर्ता मिथलेश उर्फ छोटू पिता सूरजनाथ ने 9 अक्टूबर 2021 को देहाती नालसी में शिकायत दर्ज कराई थी। राजस्थान निवासी ओमप्रकाश सेठ के साथ मोहम्मद समीर के आटो क्र एमपी 28 आर 0988 में पांच बैग तथा एक अटेची लेकर जा रहे थे। जिसमें चांदी के जेवर लेकर दमुआ ज्वेलर्स की दुकान गए थे। परासिया लौटते समय ग्राम कोल्हिया टैक के पास तीन लोगों ने आटो के सामने मोटर साइकल अड़ा दी। दो लोगों ने सेठ से जेबर से भरे दो बैग लूट लिये थे। जब सेठ ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। समान दो बैग लूट कर भाग गये थे।
विवेचना में पाया गया कि आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा रिटार्यमेंट फौजी था, आरोपी अंकित सोनी आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा का दोस्त था। अंकित सोनी ने मृतक ओमप्रकाश से लगभग 25 लाख रूपये उधार लिए थे। मृतक के मांगने पर भी वापस नहीं कर रहा था। अपने सहयोगी भूपेन्द्र उर्फ भूटा से भी 5 लाख रूपये उधार लिया था। जब भूटा ने अपने 5 लाख रूपये वापस मांगे तो, अंकित सोनी ने भूटा से कहा की राजस्थान का सोना चांदी का व्यापारी सोना चांदी लेकर आया है। चंदेल होटल परासिया में रूका है। व्यापार करने के लिए परासिया से जुन्नारदेव, दमुआ आता जाता है यदि हम लोग मिलकर जैवरात लूट लेगें तो पैसो की समस्या खत्म हो जायेगी। तब पांचों आरोपीगण ने व्यापारी ओमप्रकाश से सोना चांदी के जैवरात लूटने की योजना बनाई। आरोपी अंकित सोनी आरोपी भूपेन्द्र उर्फ भूटा को 9 अप्रैल 2021 की सुबह करीब 10.30 बजे फोन पर व्यापारी को बताया कि ओमप्रकाश सोना चांदी का माल लेकर दमुआ जाने वाला है। व्यापारी ऑटो मे बैटकर दमुआ जाने के लिए निकला। आरोपी कैलाश यदुवंशी उसकी पेशन मोटर साइकल से उसका पीछा करते हुए दमुआ तक गया। आरोपी भूटा एवं असरफ आरोपी रवि की आई 20 हुडई कार से दमुआ पहुंचे। आरोपी रवि पल्सर मोटर सायकल से दमुआ पहुंचा। आरोपी दमुआ में मृतक व्यापारी का पीछा करते हुए अन्य आरोपीगण जानकारी मोबाइल से दे रहा था। जैस ही व्यापारी मृतक करीब रात 8 बजे दमुआ से परासिया आने के लिए ऑटो में बैठा। आरोपी भूटा, असरफ और रवि तीनों ने रवि की पल्सर मोटर सायकल से व्यापारी मृतक का पीछा करना शुरू कर दिया था। जैसे ही ऑटो सुनसान स्थल कोहल्यिा घाट पहुंचा। इसी दौरान रवि ने पल्सर मोटर साइकल को ऑटो के सामने ले जाकर अड़ा कर रोक दिया। मृतक से आरोपी असरफ और भूटा जैवर से बैंग छुडाने लगे, तो मृतक ने बैंग पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। ओरापी भूटा ने अपनी लायसेंसी पिस्टल से मृतक पर फायर कर दिया। जिससे उसको तीन गोली जांघ में लगी। तीनों ने जैवर चांदी से भरे बैंग छुड़ाकर पल्सर मोटरसायकल में बैठकर भाग गये। थोडी दूर आकर रास्ते में रखी आई 20 कार में बैंग रखकर आरोपी भूटा के घर आ गये। इसके बाद सभी ने मिलकर आरोपीगण ने चांदी का सामान बोरी में भरकर घर के पीछे आंगन की बाथरूम के पास फाबड़े से गड्ढा करके गाडऩे के बाद दोनो बैंग जला दिए थे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जुन्नारदेव में पंजीबध्द किया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तों से सहमत होकर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी अंकित को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया एवं अन्य आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया।
मध्यप्रदेश शासन की ओर से उप संचालक अभियोजन गोपाल कृष्ण हलदार, जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक के मार्ग दर्शन पर विशेष लोक अभियोजक/सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डहेरिया के द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा एवं सहायक उपनिरीक्षक रमेश कुमार दुबे के द्वारा की गयी ।