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Court decision: नाबालिक के साथ बलात्कार व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास


दस-दस हजार से किया दंडित, जुन्नारदेव न्यायालय ने सुनाया फैसला


जुन्नारदेव। जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में सात महीने पूर्व नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के बाद हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
अपर सत्र न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्रमांक एससी 10/2024, अपराध क्रमांक 120/2024 के आरोपी सुखनंदन उर्फ सोनू पिता दिनेश पन्द्राम को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (एम)/6, 5 (एन)/6 में शेष प्राकृत जीवनकाल तक एवं 10-10 हजार रूपए एवं धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए, धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।


यह है मामला


विशेष लोक अभियोजक/सहा जिला अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव श्रीमती गंगावती डहेरिया ने बताया गया कि आरोपी पीडि़ता का रिश्तेदार है।  वह उसके घर मेहमानी करने के लिए आया था। 5 मार्च को पीडि़ता की मां ने पीडि़ता को स्कूल जाने के लिए कहा था। इसके बाद पीडि़ता के माता-पिता सुबह 9 बजे मजदूरी करने गावं में ही चले गए थे। घर मे पीडि़ता और आरोपी दोनो थे। उस दिन पीडिता स्कूल नही गई थी, आरोपी ने पीडि़ता से बोला कि मेरे साथ मेरे गांव चल। पीडिता ने जाने से मना कर दिया और वह खेलने चली गई। जब वह वापस दोपहर 2 बजे खेलकर घर वापस आई, उस समय आरोपी घर मे था। पीडिता ने आरोपी से उसका मोबाइल मांग कर पलंग मे लेटकर मोबाइल मे गेम खेलने लगी। तभी आरोपी ने पीडि़ता को अकेला पाकर उसके साथ दबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने लगा। पीडिता आरोपी से छूटकर पीछे वाले रसोई कमरे में चली गई। उसके आरोपी से कहा मैं मम्मी को बताऊंगी। तभी आरोपी ने चुल्हे के पास रखी कुल्हाड़ी उसके सिर में दे मारी। वह जमीन में गिर गई, आरोपी ने उसका गला घोंट दिया। तीन से चार बार गले में कुल्हाडी मारकर हत्या दी। इसके बाद उसके शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर एवं कम्बल से ढांककर घर के बाजू में लकड़ी के ढेर में छुपा दिया। वही जमीन में पड़े खून को दरी से साफ कर दिया। लगभग शाम 4 बजे पीडिता की मां से गाड़ी में पेट्रोल डलवाने 5 सौ रूपए मांग कर घूमने जा रहा हूँ कहकर निकल गया। आरोपी शाम के समय मृतिका के घर आ गया। उसके बाद शाम 6 बजे मृतिका की मां घर आई तब उसने देखा की पीडिता घर में नहीं है। कमरे में खून के छीटे लगे हैं तो उसने आरोपी से पीडिता के बारे में पूछा, आरोपी ने कुछ नहीं बताया। थोडी देर बाद पीडि़ता के घर में भीड़ एकत्र होने लगी। आरोपी घटना स्थल से फरार हो गया। पीडिता के माता-पिता ने घटना की सूचना थाना जुन्नारदेव में दी। रात में लगभग 2-3 बजे आरोपी पुन: घटना स्थल पर पहुंचा। पीडिता के शव को उठाकर पीठ में टांग कर पैदल 1 किलोमीटर दूर चलकर एक सूखे तालाब में बने गड्ढे मे शव को ढालकर मिट्टी और पत्थर से ढक दिया। पुलिस ने आरोपी को पकडक़र उससे पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया था। इसके बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दंडित किया गया एवं पीडिता के माता-पिता को 2 लाख रूपये प्रतिकर देने के लिये विधिक सहायता प्राधिकारण को आदेशित किया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डहेरिया के ने प्रकरण में पैरवी की। प्रकरण की विवेचक जुन्नारदेव नगर निरीक्षक राकेश बघेल, उपनिरीक्षक पूनम उइके ने की थी।