छिंदवाड़ा. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा मेहतबा सिंह बघेल के द्वारा थाना लावाघोघरी की ओर से गौवंश तस्करी के मामले में मामले में पेश प्रकरण में आरोपी शाहरूख पिता फिरोज खान निवासी सुकलुढाना थाना कुण्डीपुरा को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 25 सितम्बर 2019 को प्रार्थी विजय सिह ठाकुर निवासी बिछुआ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी की सुमो वाहन कं एमपी 22 जी 1066 में गौवंश को भरकर छिन्दवाड़ा तरफ से नागपूर कत्लखाना लेकर जा रहे है तो वह अपने साथी यमन साहू के साथ रिंग रोड लिंगा पहुंचा जहां उक्त नंबर का वाहन बहुत तेजी से आया और नागपुर की तरफ भागा जिससे उनके द्वारा सिल्लेवानी घाटी मोढ पर रोका गया तब मौके से वाहन चालक और उसका साथी वाहन को छोडकर जंगल से भाग गए तब उनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना 100 डायल वाहन को दी गई जिसके मोके पर पहुंचने के उपरांत वाहन को चेक किया गया तो उसके अंदर 6 नग गाय क्रूरता पूर्वक जख्मी हालत में भरे मिले प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध गौवंश प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया जो अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारी के द्वारा गौवंश का अवैध रूप से परिवहन के संबंध में कादिर पिता शहीद खान निवासी झरना मौहल्ला दमुआ थाना दमुआ तथा शाहरुख पिता फिरोज खान निवासी सुकलुढाना को गिरफ्तार किया गया। जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया तब प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को घटना में दोषी पाकर आरोपी शाहरूख को कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया प्रकरण का अन्य अभियुक्त कादिर के फरार होने की दशा में उसके संबंध में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी को गई।
जिला छिन्दवाडा मोटर व्हीकल चालानी कार्यवाही
मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार एंव दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु यातायात नियमो के उल्लघंनकर्ता
वाहन चालको के विरूद्द हेल्मेट, सीट बेल्ट एवं चारपहिया वाहन पर काली फिल्म आदि शीर्ष मे प्रभावी कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिन्दवाडा श्री अजय पाण्डे के मार्ग दर्शन, दिशा निर्देश के क्रम में उप पुलिस अधीक्षक श्री रामेश्वर चौबे यातायात
छिंदवाड़ा के नेतृत्व में रक्षित निरीक्षक श्री राकेश तिवारी थाना प्रभारी थाना यातायात छिन्दवाडा द्वारा आज दिनांक 26 नवम्बर 2024 को छिंदवाडा पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहो पर विशेष यातायात जाँच अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात के नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और सडक़ सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इस अभियान मे थानों एवं थाना यातायात व्दारा कार्यवाही कर संयुक्त रुप से निम्नलिखित कार्यवाही की गई हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ प्रकरण 88 समन शुल्क 26.400 रुपये, वाहन चालक व्दारा सीटबेल्ट न पहनने वाले वाहन चालकों के विरुध्द 8 प्रकरण में कुल 4000/- रूपये समन शुल्क, चार पहिया वाहनों में काली फिल्म लगाकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 15 प्रकरण में 7500 रुपये समन शुल्क वसूल की जाकर वाहनों पर लगी काली फिल्म निकालने की कार्यवाही की गई, वाहन चालकों व्दारा वाहन के दस्तावेज पेश न करने वाले 5 प्रकरण में 2500 रुपये समन शुल्क, चालक व्दारा यातायात संकेतो का उल्लंघन करना प्रकरण 01 पर 500 रूपये समन शुल्क राशि वसूल कि गयी। समस्त वाहन चालकों को वाहन का दस्तावेज रखने एवं यातायात के नियमों का पालन करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। इस प्रकार दो पहिया व चारपहिया वाहन चालको के व्दारा यातायात के नियमो का उल्लंघन करते पाये जाने पर कुल 117 वाहनों के विरूध्द चालानी कार्यवाही कर 40,900/- रूपये समन शुल्क राशि वसूल की गई।